25 जून, संविधान हत्या दिवस - भारतीय इतिहास में एक काला दिन

25 जून, संविधान हत्या दिवस - भारतीय इतिहास में एक काला दिन

25 जून 1975 वह दिन था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया था।

हर साल 25 जून को भारत मेंसंविधान हत्या दिवसयाभारतीय संविधान की मृत्यु का दिनमनाया जाता है, जो उस समय की याद दिलाता है जब लोकतंत्र का अस्तित्व समाप्त हो गया था। आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने तक चला था।

भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने 20 जून 2025 को वाइस प्रेसिडेंट एन्क्लेव में राज्यसभा इंटर्नशिप प्रोग्राम (RSIP-7) के 7वें बैच के प्रतिभागियों से बातचीत करते हुए कहा, “आज मैं एक ऐसी घटना पर विचार कर रहा हूँ, जिसकी सात दिनों के भीतर एक दुखद वर्षगांठ है। 1975 में भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से अपनी स्वतंत्रता के 28वें वर्ष में था। यह 25 जून, 1975 की आधी रात थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के कहने पर भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में आपातकाल की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। यह पहली बार था।

25 जून का दिन भारत के नागरिकों को उस समय की याद दिलाने के लिए है जब संविधान को कुचला गया था और लोकतंत्र अब काम नहीं कर रहा था। यह उन व्यक्तियों के संघर्ष और बलिदान को स्वीकार करने का दिन है जिन्होंने बिना किसी तर्क या कारण केसत्ता के दुरुपयोगके खिलाफ लड़ाई लड़ी। यह दिन राष्ट्र और उसके लोगों के हित में संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने की याद दिलाता है।

श्री जगदीप धनखड़ ने उन घोर अत्याचारों की ओर इशारा किया, जो हुए, "उन्हें उनके घरों से घसीटकर निकाला गया, पूरे देश में जेलों में डाल दिया गया। हमारा संविधान खत्म हो गया। हमारे मीडिया को बंधक बना लिया गया। कुछ प्रतिष्ठित अख़बारों में खाली संपादकीय छपे।" उन्होंने आगे कहा, “और आप जानते हैं, उदाहरण के लिए, ये कौन लोग थे जिन्हें अचानक सलाखों के पीछे डाल दिया गया? उनमें से कई इस देश के प्रधानमंत्री बन गए - अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर जी। उनमें से कई मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वैज्ञानिक और प्रतिभाशाली लोग बन गए। उनमें से कई आपकी उम्र के थे।

आपातकाल लगाते समय इंदिया गांधी सरकार ने कहा था कि "आंतरिक अशांति के कारण भारत की सुरक्षा को खतरा है।" यह सर्वविदित है कि यह निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रायबरेली लोकसभा सीट से इंदिया गांधी के चुनाव को अमान्य घोषित करने के बाद आया था, जिसमें उन्हें बूथ कैप्चरिंग और वोट धांधली जैसे चुनावी कदाचार का दोषी पाया गया था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने सरकार के 'अनैतिक' आदेशों की अवहेलना करने के लिए देशव्यापी आंदोलन शुरू किया था।

आपातकाल के दौरान, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, प्रेस और मीडिया पर सेंसरशिप थी, पुलिस और न्यायिक प्रणाली नागरिकों की रक्षा करने में विफल रही और इसके बजाय सरकार के इशारे पर काम किया, जिसके कारण बिना सहमति के पुरुषों की जबरन सामूहिक नसबंदी जैसे कुछ भीषण कृत्य हुए।

न्यायपालिका की विफलता की ओर इशारा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, “वह ऐसा समय था जब संकट के समय लोकतंत्र का मूल सार ढह गया था। लोग न्यायपालिका की ओर देखते हैं। देश के नौ उच्च न्यायालयों ने शानदार ढंग से परिभाषित किया है कि आपातकाल हो या हो, लोगों के पास मौलिक अधिकार हैं और न्याय प्रणाली तक उनकी पहुँच है। दुर्भाग्य से, सर्वोच्च न्यायालय ने सभी नौ उच्च न्यायालयों के फैसले को पलट दिया और ऐसा फैसला सुनाया जो दुनिया में किसी भी न्यायिक संस्था के इतिहास में सबसे काला फैसला होगा जो कानून के शासन में विश्वास करता है। फैसला यह था कि यह कार्यपालिका की इच्छा है कि वह जितने समय के लिए उचित समझे, आपातकाल जारी रखे।

"और दूसरी बात, आपातकाल के दौरान कोई मौलिक अधिकार नहीं होते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस भूमि, भारत, जो कि सबसे पुराना और अब सबसे जीवंत लोकतंत्र है, में तानाशाही, अधिनायकवाद और निरंकुशता को वैधता प्रदान की। इसलिए, आपको इसे याद रखना होगा क्योंकि आप वहां नहीं थे। मैं वहां था," उन्होंने आगे कहा।

उपाध्यक्ष श्री जगदीप धनखड़ ने कर्तव्य का आह्वान करते हुए कहा, “और यह कार्यक्रम एक गंभीर अनुस्मारक है - कि हमें स्वयं ही लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षक और प्रहरी बनना है। इसलिए, मैं आप सभी से सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने का आग्रह करता हूं। तब आपको लोकतंत्र की कीमत पता चलेगी।

21 मार्च 1977 को आपातकाल हटा लिया गया और उसके बाद हुए चुनावों में गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सत्ता में आई। मोरारजी देसाई सरकार ने तब 1978 में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसमें अनुच्छेद 352 में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिसमें राष्ट्रपति को केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही आपातकाल लगाने की आवश्यकता थी और "आंतरिक अशांति" को "सशस्त्र विद्रोह" से बदलना शामिल था।